जंतर-मंतर और CP पर धारा 163 लागू, पोस्टर-बैनर और नारेबाजी पर रोक
पुलिस के आदेश के मुताबिक बिना अनुमति नारे लगाने और भाषण देने पर भी प्रतिबंध है। इसके अलावा पोस्टर, बैनर और कुछ अन्य सामान लेकर चलने पर भी पाबंदी लागू की गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
जंतर-मंतर, संसद मार्ग और कनॉट प्लेस समेत आसपास के इलाकों में ट्रैफिक को नियंत्रित और डायवर्ट किया जा रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को प्रभावित मार्गों से बचने और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है।
यह प्रतिबंध 23 अगस्त से 21 अक्टूबर 2026 तक लागू रहने का आदेश है, हालांकि इसे इससे पहले वापस भी लिया जा सकता है।
