चुनाव आयोग हुआ सख्त, फॉर्म 6, 7 और 8 में गलत जानकारी देने पर हो सकती है 1 साल तक की सजा

गलत जानकारी देने पर चुनाव आयोग सख्त, हो सकती है 1 साल तक की सजा



 मतदाता सूची से जुड़े मामलों में चुनाव आयोग ने गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ सख्ती के संकेत दिए हैं। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य के निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फॉर्म 6, 7 और 8 में गलत जानकारी देकर चुनावी प्रक्रिया को गुमराह करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। 


फॉर्म 6 का इस्तेमाल नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए, फॉर्म 7 का इस्तेमाल मतदाता सूची से नाम हटाने संबंधी आवेदन के लिए और फॉर्म 8 का इस्तेमाल मतदाता विवरण में बदलाव या स्थानांतरण जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। 


रिपोर्ट के अनुसार, यदि जांच में यह साबित होता है कि किसी व्यक्ति ने इन फॉर्म में जानबूझकर गलत जानकारी दी है, तो जुर्माना, एक साल तक की सजा या दोनों का प्रावधान लागू हो सकता है। यह प्रावधान पहले से मौजूद कानूनी व्यवस्था का हिस्सा बताया गया है। 


चुनाव आयोग की ओर से यह कदम मतदाता सूची से जुड़े आवेदनों में सही जानकारी देने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। मतदाताओं को किसी भी चुनावी फॉर्म में जानकारी भरते समय अपने विवरण की सावधानीपूर्वक जांच करनी चहिए।