Delhi Vehicle Ban: 1 नवंबर से दिल्ली में इन गाड़ियों की एंट्री पर रोक, जानें नए नियम
नई दिल्ली: दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने नए कदमों की घोषणा की है। 1 नवंबर 2026 से दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड कुछ पेट्रोल और डीजल वाहनों की राजधानी में एंट्री पर प्रतिबंध लागू करने की योजना है। यह नियम खास तौर पर उन वाहनों पर लागू होगा, जो BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते।
दिल्ली में किन गाड़ियों की एंट्री पर लगेगी रोक?
दिल्ली सरकार की शीतकालीन प्रदूषण नियंत्रण योजना के अनुसार, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-VI से कम उत्सर्जन मानक वाली पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
यह प्रतिबंध 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य सर्दियों में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है।
किन वाहनों को मिलेगी छूट?
इस विशेष एंट्री प्रतिबंध से इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों को छूट दी गई है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े कुछ वाहनों को भी निर्धारित नियमों के तहत छूट मिलेगी।
दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों पर यह विशेष बाहरी-वाहन प्रतिबंध उसी तरह लागू नहीं होता। हालांकि, ऐसे वाहनों को अन्य लागू प्रदूषण और यातायात नियमों का पालन करना होगा।
No PUC, No Fuel नियम भी होगा लागू
दिल्ली में 1 नवंबर से ‘No PUC, No Fuel’ नियम भी लागू करने की घोषणा की गई है। इसके तहत वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के बिना वाहनों को ईंधन देने पर रोक होगी।
इसलिए वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी का PUC प्रमाणपत्र समय रहते चेक कर लेना चाहिए। ध्यान रहे कि BS-VI मानक पूरा करने वाली गाड़ी के लिए भी वैध PUC की जरूरत अलग से हो सकती है।
अपनी गाड़ी का BS-VI स्टेटस कैसे चेक करें?
अगर आप नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम या किसी अन्य शहर से दिल्ली जाते हैं, तो यात्रा से पहले अपनी गाड़ी का उत्सर्जन मानक जरूर जांच लें।
इसके लिए आप:
- गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) में उत्सर्जन मानक देख सकते हैं।
- परिवहन मंत्रालय के VAHAN पोर्टल पर वाहन का विवरण जांच सकते हैं।
- जानकारी स्पष्ट नहीं होने पर वाहन निर्माता या अधिकृत डीलर से पुष्टि कर सकते हैं।
सिर्फ गाड़ी के मॉडल वर्ष के आधार पर अनुमान लगाने के बजाय आधिकारिक रिकॉर्ड देखना बेहतर है।
दिल्ली में कब तक लागू रहेगा प्रतिबंध?
बाहरी राज्यों में रजिस्टर्ड निर्धारित गैर-BS-VI पेट्रोल और डीजल वाहनों पर एंट्री प्रतिबंध 31 जनवरी 2027 तक निर्धारित किया गया है। वहीं, दिल्ली की व्यापक शीतकालीन प्रदूषण नियंत्रण योजना 28 फरवरी 2027 तक जारी रहने वाली है।
निष्कर्ष: दिल्ली जाने की योजना बना रहे वाहन मालिक अपनी गाड़ी का BS मानक और PUC प्रमाणपत्र पहले ही जांच लें। इससे रास्ते में परेशानी से बचने और लागू नियमों का पालन करने में मदद मिलेगी।
नोट: नियमों में बदलाव या छूट से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए दिल्ली सरकार और संबंधित अधिकारियों की आधिकारिक अधिसूचनाएं देखें।
