दिल्ली में 9 और 10 अक्टूबर को बंद रहेंगी शराब की दुकानें, एक्साइज विभाग ने जारी किया आदेश
आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार, संबंधित लाइसेंस के तहत संचालित रिटेल शराब विक्रय केंद्रों को 9 और 10 अक्टूबर को पूरी तरह बंद रखने का निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि यह कदम सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बाद लिया गया है।
48 घंटे के लिए बंद रहेंगी रिटेल दुकानें
विभाग के निर्देश के मुताबिक दिल्ली में संबंधित श्रेणियों के तहत संचालित रिटेल शराब आउटलेट दोनों दिनों में बंद रहेंगे। यानी 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को इन दुकानों पर खुदरा बिक्री नहीं होगी।
रिपोर्टों के अनुसार आदेश में L6, L6FG, L8, L10 तथा L8 और L14 जैसी लाइसेंस श्रेणियों के तहत आने वाले रिटेल आउटलेट शामिल हैं। आबकारी विभाग ने संबंधित एजेंसियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।
यह आदेश दिल्ली के सभी संबंधित इलाकों में लागू होगा। विभाग की ओर से इसे किसी सामान्य छुट्टी या नियमित बंदी के बजाय सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया निवारक कदम बताया गया है।
दिल्ली पुलिस के इनपुट के बाद लिया गया फैसला
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि दुकानें बंद रखने का निर्णय दिल्ली पुलिस से मिले इनपुट और राजधानी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लिया गया है। आदेश में इसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए preventive measure यानी एहतियाती उपाय बताया गया है।
हालांकि, उपलब्ध आदेश में पुलिस की ओर से मिले विशिष्ट इनपुट की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। अधिकारियों ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह कदम उठाया है ताकि किसी भी संभावित स्थिति में सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित न हो।
विरोध प्रदर्शनों के बीच बढ़ी सुरक्षा
शराब दुकानों को बंद रखने का फैसला ऐसे समय में आया है जब दिल्ली में चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर राजनीतिक विरोध-प्रदर्शन जारी हैं। विपक्षी दलों की ओर से चुनाव प्रक्रिया से जुड़े आरोप लगाए गए हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग की जा रही है।
इसी बीच 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन का आह्वान भी किया गया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रशासन ने इस प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है।
दिल्ली पुलिस ने लोगों से अनधिकृत प्रदर्शन या सभा में शामिल नहीं होने की अपील की है। रिपोर्टों के मुताबिक प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर राजधानी के कई हिस्सों में सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई गई है।
राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
प्रस्तावित प्रदर्शनों को देखते हुए दिल्ली में बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जानकारी सामने आई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से रिपोर्टों में बताया गया है कि 10 अक्टूबर के प्रस्तावित प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए 20 हजार से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक कर्मियों की तैनाती की गई है।
दिल्ली के कुछ प्रमुख प्रवेश मार्गों और संवेदनशील इलाकों पर भी निगरानी बढ़ाए जाने की जानकारी है। पुलिस की ओर से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।
जंतर-मंतर के आसपास भी सुरक्षा बढ़ी
जंतर-मंतर दिल्ली में प्रमुख प्रदर्शन स्थल रहा है। 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए इसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी गई है और लोगों से अनधिकृत सभा से दूर रहने की अपील की गई है।
प्रशासन का जोर इस बात पर है कि किसी भी प्रदर्शन या भीड़ की स्थिति में सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित न हो। इसी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के बीच आबकारी विभाग ने भी दो दिनों के लिए संबंधित रिटेल शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
दुकानों के बंद रहने से क्या बदलेगा?
9 और 10 अक्टूबर को आदेश के दायरे में आने वाली रिटेल शराब दुकानों पर खुदरा बिक्री नहीं होगी। विभाग ने संबंधित लाइसेंसधारियों और एजेंसियों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
रिपोर्टों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आदेश मुख्य रूप से रिटेल शराब आउटलेट्स के बंद रहने से संबंधित है। इसलिए इसे दिल्ली में शराब से जुड़ी हर प्रकार की सेवा पर एक समान प्रतिबंध मानना सही नहीं होगा। कुछ लाइसेंस प्राप्त होटल, क्लब, बार और रेस्तरां के संचालन के संबंध में अलग-अलग आबकारी नियम लागू हो सकते हैं।
प्रशासन ने बताया एहतियाती कदम
दिल्ली आबकारी विभाग के फैसले का मुख्य आधार सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है। विभाग ने इसे किसी स्थायी प्रतिबंध के रूप में नहीं, बल्कि 9 और 10 अक्टूबर के लिए लागू किए गए अस्थायी प्रशासनिक आदेश के रूप में जारी किया है।
आदेश में यह भी संकेत दिया गया है कि संबंधित सरकारी एजेंसियां बंदी के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी। इससे स्पष्ट है कि प्रशासन इस व्यवस्था को लेकर निगरानी बनाए रखेगा।
आगे क्या होगा?
फिलहाल उपलब्ध आदेश के अनुसार रिटेल शराब दुकानों की बंदी 9 और 10 अक्टूबर 2026 के लिए है। इन दो दिनों के बाद दुकानों के संचालन को लेकर कोई अतिरिक्त निर्देश जारी होता है या नहीं, यह प्रशासन के अगले आदेशों पर निर्भर करेगा।
राजधानी में जारी राजनीतिक गतिविधियों और प्रस्तावित प्रदर्शनों को देखते हुए पुलिस तथा प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। यदि कानून-व्यवस्था से जुड़ी परिस्थितियों में कोई बदलाव होता है, तो संबंधित विभाग आगे आवश्यक निर्देश जारी कर सकते हैं।
निष्कर्ष
दिल्ली में 9 और 10 अक्टूबर को शराब की रिटेल दुकानों को बंद रखने का फैसला सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर लिया गया है। आबकारी विभाग ने दिल्ली पुलिस के इनपुट और मौजूदा परिस्थितियों का हवाला देते हुए आदेश जारी किया है। राजधानी में प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शनों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है।
नोट: 9 और 10 अक्टूबर की बंदी से संबंधित जानकारी दिल्ली आबकारी विभाग के जारी आदेश और 8 अक्टूबर 2026 की उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है।
