UPI Payment पर बड़ा अपडेट: ₹2,000 तक नहीं लगेगा कोई चार्ज, सरकार की नई अधिसूचना

 UPI Payment पर बड़ा अपडेट: ₹2,000 तक के ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा चार्ज, सरकार की नई अधिसूचना


नई दिल्ली: UPI से पेमेंट करने वाले लोगों के लिए सरकार ने एक अहम घोषणा की है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार, ₹2,000 तक के UPI ट्रांजैक्शन पर किसी भी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चार्ज नहीं लगाया जा सकेगा। यह नियम RuPay से जुड़े डेबिट कार्ड पेमेंट पर भी लागू किया गया है।


सरकार ने जारी की अधिसूचना


वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने 14 सितंबर 2026 को अधिसूचना जारी की। इसमें Payment and Settlement Systems Act, 2007 की धारा 10A के तहत कुछ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यमों को शुल्क-मुक्त श्रेणी में रखा गया है।


इनमें RuPay-powered Debit Card और ₹2,000 तक के UPI ट्रांजैक्शन शामिल हैं। अधिसूचना के मुताबिक बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर भुगतान करने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर इन माध्यमों के जरिए किए गए ऐसे लेनदेन के लिए सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगा सकते।


UPI यूजर्स के लिए क्या मतलब?


इस फैसले से रोजमर्रा के छोटे डिजिटल पेमेंट करने वाले यूजर्स को राहत मिलेगी। ₹2,000 तक के UPI भुगतान पर बैंक या संबंधित सिस्टम प्रोवाइडर की ओर से अतिरिक्त चार्ज नहीं लगाया जा सकेगा।


सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि Person-to-Person (P2P) UPI payments मुफ्त बने रहेंगे। वहीं ₹2,000 से अधिक के कुछ merchant transactions को लेकर MDR की अलग व्यवस्था लागू होने की जानकारी सामने आई है।


डिजिटल पेमेंट को मिलेगा बढ़ावा


UPI देश में डिजिटल भुगतान का एक प्रमुख माध्यम बन चुका है। छोटे ट्रांजैक्शन को शुल्क से सुरक्षित रखने के सरकार के फैसले से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और आम लोगों के लिए छोटे ऑनलाइन भुगतान को आसान बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।


नोट: यह खबर उपलब्ध सरकारी अधिसूचना और विश्वसनीय मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है। UPI के अलग-अलग प्रकार के लेनदेन पर लागू नियमों को समझने के लिए आधिकारिक बैंक/पेमेंट सेवा प्रदाता की जानकारी देखें।