सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ₹6.41 करोड़ की पेनाल्टी पर लगाई अंतरिम रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मस्जिद पर लगाए गए ₹6.41 करोड़ के जुर्माने पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है।
मामले में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद भारी पेनाल्टी लगाए जाने को लेकर कानूनी विवाद गहरा गया था। अब हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद सभी की नजरें राज्य सरकार के जवाब और आगामी सुनवाई पर टिकी हैं।
कोर्ट में मामले के दोनों पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश ने इस मामले में जुर्माने की वसूली पर अस्थायी रोक लगा दी है।
