1930 पर तुरंत करें शिकायत
ऑनलाइन फ्रॉड का पता चलते ही 1930 पर कॉल करें और घटना की जानकारी दें। शिकायत के दौरान बैंक/वॉलेट का नाम, ट्रांजैक्शन आईडी या UTR नंबर, ट्रांजैक्शन की तारीख और फ्रॉड की रकम जैसी जानकारी तैयार रखना मददगार होता है।
शिकायत मिलने के बाद संबंधित एजेंसियां और बैंक उपलब्ध जानकारी के आधार पर रकम को आगे ट्रांसफर होने से रोकने की कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि, पैसा रुकना या वापस मिलना निश्चित नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी शिकायत की जाए उतना बेहतर है।
ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं
वित्तीय साइबर फ्रॉड की शिकायत National Cyber Crime Reporting Portal पर भी दर्ज की जा सकती है।
साथ ही अपने बैंक की आधिकारिक हेल्पलाइन पर संपर्क करके संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जानकारी दें। OTP, UPI PIN, पासवर्ड या बैंकिंग डिटेल किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें।
नोट: 1930 पर कॉल करना शिकायत दर्ज कराने का आधिकारिक माध्यम है; इसे “एक कॉल में बैंक ट्रांसफर निश्चित रूप से रुक जाएगा” के रूप में न लिखें। कार्रवाई और रकम की रिकवरी मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करती है।